* नॉरकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो में रहते किया था ड्रग्स का कारोबार
मुम्बई- मुम्बई के निलम्बित भारतीय पुलिस सेवा यानि आईपीएस अधिकारी साजी मोहन ड्रग्स मामलें में दोषी करार दिए गए हैं। अदालत ने उन्हें 15 साल और उनके एक अन्य साथी को 10 साल की सजा दी हैं जबकि एक अन्य को बरी किया गया है। साजी मोहन पर नॉरकोटिक कंट्रोल ब्यूरो में रहते हुए ड्रग्स कारोबार करने का आरोप था। मुम्बई एटीएस ने वर्ष 2009 को साजी मोहन और उनके साथ तीन लोगों को पकड़ा था। उनके पास से कुल 44 किलो ड्रग्स बरामद हुआ था। मामले में साजी मोहन के साथ उनका अंगरक्षक राजेश कुमार भी गिरफ्तार हुआ था। अदालत ने दोनों को दोषी करार दिया। तीसरे आरोपी को इसलिए बरी किया गया है क्योंकि वह मामले में अप्रूवर हो गया है। साजी मोहन को 15 साल तथा राजेश कुमार को 10 साल की सजा दी गयी है।

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