धर्मशाला- बिना लाईसेंस ऐलोपैथिक दवाओं की बिक्री करना एक आयुर्वेदिक पि(ति के चिकित्सक को तब भारी पड़ गया जब जिला एवं सत्र न्यायालय के न्यायाधीश जे.के. शर्मा ने उसे बिना लाईसेंस दवाएं बिक्री करने का दोषी मानते हुए तीन साल के कारावास की सजा एवं एक लाख रूपए के जुर्माने की सजा से दण्डित करने का आदेश सुनाया। मामले की जानकारी देते हुए जिला न्यायवादी राजेश वर्मा ने बताया कि 01 मार्च 2011 को औषधि निरीक्षक व पुलिस बल ने पठानकोट ;पंजाबद्ध के निकट डमटाल कस्बे में स्थित एक आयुर्वेदिक क्लीनिक पर छापा मारा। इस छापेमारी में क्लीनिक से कई प्रकार की ऐलोपैथिक दवाएं बरामद हुई। इस पर औषधि निरीक्षक द्वारा क्लीनिक संचालक रवि महाजन निवासी पठानकोट से दवाएं बेचने का लाईसेंस व आरएमपी होने का प्रमाण-पत्र दिखाने के लिए कहा तो वह इसे प्रस्तुत नहीं कर सका। इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से कुल छह गवाह पेश किए गए। आरोपी के खिलाफ दोष सि( होने पर सजा व जुर्माना लगाया गया।

Latest Posts from Pharma News India | Breaking Pharma News In Hindi | Medical News - DAWA CHARCHA

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *