छिन्दवाड़ा- खाद्य एवं औषधि नियंत्रण प्रशासन द्वारा 05 जुलाई 2012 को जिला अस्पताल के सामने स्थित अजय मैडीकल स्टोर का निरीक्षण किया गया था। निरीक्षण के दौरान लिपि लिक्विड डायट्री सप्लीमैन्ट तथा रोवैल प्रोटीन सप्लीमैन्ट के मानक स्तर पर सन्देह होने के कारण विभागीय अधिकारी द्वारा इसे विधिवत खरीद कर, गवाहों के समक्ष नमूना तैयार कर जांच के लिए लैब में भिजवाया गया था। जांच में नमूना मिथ्या छाप तथा असुरक्षित पाया गया, इस पर विभागीय अधिकारी कमलेश दियावार द्वारा अभियोजन स्वीकृति प्राप्त कर आरोपियों अजय (संचालक अजय मैडीकल स्टोर) पुत्र शिव कुमार साहू (38) निवासी मिलन गली, बालाजी प्लाजा, नरसिंहपुर रोड़, छिन्दवाड़ा, राजेश (राजेश फार्मा डिस्ट्रीब्यूटर्स) पुत्र हृदय राम साहू (37) निवासी शुभ वास्तु रेजिडेन्स, नरसिंहपुर रोड़, छिन्दवाड़ा तथा नेक्टर मेडिफार्म प्रा.लि. के नॉमिनी/ मैनेजर आशीष पुत्र सुभाष देसाई (39) निवासी पंकज सोसायटी, भट्टा पालड़ी, अहमदाबाद के खिलाफ न्यायालय में परिवाद प्रस्तुत किया गया। प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट छिन्दवाड़ा प्रदीप सोनी ने इस प्रकरण में रिटेलर, होलसेलर तथा कम्पनी तीनों को दोषी पाते हुए तीन लाख रूपए का जुर्माना लगाया है। आरोपी रिटेलर को 50 हजार रूपए का जुर्माना (जुर्माना अदा नहीं करने पर 2 माह का कारावास), आरोपी होलसेलर को एक लाख रूपए का जुर्माना (जुर्माना अदा नहीं करने पर 4 माह का कारावास) तथा आरोपी कम्पनी पर 1 लाख 50 हजार का जुर्माना (जुर्माना अदा नहीं करने पर छह माह का कारावास) लगाया गया है।

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