जयपुर- राजस्थान उच्च-न्यायालय ने ब्लड-प्रेशर के लिए उपयोग में लायी जाने वाली विख्यात दवा लोसार-एच की नकली दवा की बिक्री करने के आरोपी गणपति फार्मा के पार्टनर भूपेन्द्र शर्मा को जमानत देने से इंकार कर दिया है। न्यायाधीश जी.आर. मूलचन्दानी ने आरोपी की जमानत अर्जी खारिज करते हुए कहा कि यदि एक गोली भी हाई बी.पी. के मरीज को दी जाती है और वह काम नहीं करती है तो मरीज की मृत्यु भी हो सकती है। आरोपी की ओर से कहा गया कि औषधि नियंत्रक ने नकली दवा को दर्श फार्मा, फिल्म काॅलोनी, जयपुर से बरामद किया है। आरोपी से नकली दवा की कोई रिकवरी भी नहीं हुई है और अभियोजन के पास ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है जिससे साबित होता है कि आरोपी इस दवा का निर्माता या विक्रेता है। पुलिस ने दर्श फार्मा के मालिक विनय मंगल को अभी तक नहीं पकड़ा है। लोक अभियोजन व औषधि नियंत्रण अधिकारी वचन सिंह मीणा ने कहा कि आरोपी की फर्म ने नकली दवा को ई-बिल के जरिए दर्श फार्मा को 36 लाख रूपए में बेचा था। आरोपी के खिलाफ अन्य केस भी दर्ज हैं। इसलिए आरोपी को जमानत नहीं दी जानी चाहिए। ज्ञात रहे कि औषधि नियंत्रण अधिकारियों ने नकली दवा बिक्री की सूचना पर 06 सितम्बर 2019 को फिल्म काॅलोनी, जयपुर स्थित दर्श फार्मा पर छापा मार कर बीपी की दवा लोसार-एच की नकली दवा की 31560 स्ट्रिप जब्त करते हुए मामला दर्ज किया था।